डिस्ट्रिक्ट पार्टनर फ्रूट एण्ड वेजिटेबल सर्विस स्टेट पार्टनर सेंटर सर्विस ब्रांच की कड़ी है ,जो फ्रूट एण्ड वेजिटेवल सर्विस नियमों के अनुसार काम करता है, और किसानो को कार्ड की सुविधा दिलाने मे मदद करता है, कोई भी ट्रस्ट, कम्पनी, सोसायटी, फर्म फ्रूट एण्ड वेजिटेवल सर्विस के डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के रूप मे काम कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर चयनित जिले के ब्लाक स्तर और ग्राम स्तर पर काम करता है।
डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर कार्य किया जाता है, फ्रूट एण्ड वेजिटेवलस सर्विस नियमो के अनुसार उनका सत्यापन भी पूरा करता है। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर एण्ड वेजिटेवल सर्विस के माध्यम से किसानो को स्मार्ट र्फार्मिंग (खेती) का प्रशिक्षण देगा, किसानो को जैविक खेती और प्राकृतिक (खेती) का प्रशिक्षण देगा, किसानो को जागरुक करेगा और किसान सम्मान मेला, गरीबी उन्मूलन अभियान, मंडी फसल प्रोत्साहन आदि कार्य कराएगा। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के माध्यम से किसानों को सभी सेवाएँ कैंटीन द्वारा बीज, उर्वरक कीटनाशक दवाएँ, मशीनरी आदि के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होती है।
यूरोपीय संघ के जैविक खेती नियम जलीय कृषि और खमीर सहित कृषि उत्पादों को कवर करते हैं।
जैविक उत्पादन पर यूरोपीय संघ के नियमों में मछली पकड़ने और जंगली जानवरों के शिकार के उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है
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